असम सरकार के कर्मचारी अपने जीवनसाथी के जीवित रहते अब दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यह नियम उनपर भी लागू होगा जिनके धार्मिक कानूनों में दो शादियों की अनुमति है।
शुक्रवार को सामने आयी इस जानकारी के मुताबिक असम में अब सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। असम सरकार ने 20 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है।
इसके कहा गया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित है, वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इस सर्कुलर में साफ किया गया है कि दूसरी शादी के लिए भले ही सरकारी कर्मचारी का धर्म या पर्सनल लॉ अनुमति देता हो इसके बावजूद उन पर यह आदेश लागू होगा।
इसकी अवहेलना करने पर उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उस कर्मचारी की सरकारी नौकरी खत्म की जा सकती है। असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है।
हालांकि इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति लेकर दूसरी शादी की जा सकती है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किसी भी समुदाय का उल्लेख किए बिना कहा है कि असम सरकार के कर्मचारी को दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी, भले ही उनका धर्म द्विविवाह की अनुमति देता हो।
मुख्यमंत्री ने कहा,अगर कोई धर्म आपको दूसरी शादी करने की अनुमति देता है, तो भी आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा, हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी दोनों पत्नियां पति की पेंशन के लिए लड़ती हैं।