चप्पल और सैंडल पहनकर न चलाएं मोटर बाइक- पहली बार लगेगा जुर्माना, दूसरी बार होगी जेल
ट्रैफिक विभाग के एक पुराने नियम को लेकर चर्चा छिड़ गई है। देश में नए मोटर वीइकल ऐक्ट के लागू होने के बाद से लोगों में अब यह अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी जुर्माना लगेगा? नियमों के मुताबिक जुर्माना लगेगा या नहीं इसे आशंका व्यक्त की जा रही है। बता दें कि नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना यातायात नियमों के खिलाफ है। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार जुर्माना भरना पड़ेगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर पंद्रह दिन के लिए जेल
भेज दिया जाएगा। यातायात विभाग के अनुसार चप्पल और सैंडल पहनकर मोटरसाइकल चलने पर हादसा हो सकता है। चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं दोबारा यही गलती की और पकड़े गए तो कम से कम 15 दिन जेल जाना पड़ सकता है।
यातायात विभाग के नियमों के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माने का नियम काफी पुराना है लेकिन अब तक सख्ती से लागू नहीं होता था। ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती के कारण अब चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों का जुर्माना काटा जाना शुरू कर दिया गया है। खासकर उत्तरप्रदेश में इसे शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावार हो रहा है।