सुप्रिया सुले ने दलबदल याचिकाओं का निपटारा 31 जनवरी तक करने निर्देश को सराहा
सुप्रिया सुले

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एनसीपी की दलबदल याचिकाओं को अगले साल 31 जनवरी तक निपटाने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटों बाद पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार उन्हें एक समय-सीमा मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना में विभाजन से संबंधित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने की कार्यवाही 31 दिसंबर तक और एनसीपी की दलबदल याचिकाओं को 31 जनवरी, 2024 तक निपटाने का निर्देश दिया है।

सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं निष्पक्षता और सत्यमेव जयते के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदैव आभारी हूं।

उन्होंने कहा, आखिरकार हमें एक समय-रेखा मिल गई है, और स्पष्ट रूप से स्पीकर के पद को सर्वोपरि माना गया है।

उन्‍होंने कहा, “हम स्पीकर को सिर्फ किसी पार्टी के नहीं, बल्कि स्पीकर को निष्पक्षता, ईमानदारी और सच्चाई के संरक्षक के रूप में देखते हैं और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और जजों ने स्‍पीकर के व्यवहार पर बहुत कड़ी टिप्पणियां कीं। मैं इस न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की तहे दिल से आभारी हूं।”