18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी हो चुके बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार के इस क़दम से हिरण शिकार के मामले में सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को इस साल 25 जुलाई को हिरण शिकार मामले में सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से उसी वक्त ये कहा गया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
विलुप्तप्राय जानवर चिंकारा के शिकार के आरोप में 50 वर्षीय सलमान खान 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे। भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था।
इससे पहले 1998 में काला चिंकारा शिकार मामले का अहम गवाह हरीश दुलानी के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि वह इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के आदेश को चुनौती देगी और हरीश दुलानी को भी सुरक्षा मुहैया कराएगी।
दुलानी ने बताया था कि सलमान ने ही काला चिंकारा को मारा। दुलानी ने कहा कि अगर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलती है तो मैं अपना बयान दे सकता हूं। मैं अभी भी अपने पहले वाले बयान पर कायम हूं कि उस चिंकारा को सलमान खान ने ही मारा था।
बता दें कि हाईकोर्ट ने काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान को निचली अदालत से 5 साल की सजा मिली थी, जबकि चिंकारा के शिकार के लिए उन्हें एक साल की सजा दी गई थी।